केन्द्र सरकार ने असम को अशांत क्षेत्र मानते हुये राज्य में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) की अवधि को एक महीने के लिये बढ़ा दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में सक्रिय उल्फा और एनडीबीएफ सहित अन्य अलगाववादी संगठनों की हिंसक गतिविधियों के मद्देनजर पूरे असम को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अधिसूचना के तहत असम में अफस्पा की अवधि तीन अगस्त से 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी जबकि असम से लगे मेघालय के 23 किमी के क्षेत्र में अफस्पा की अवधि 30 सितंबर तक रहेगी।