अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को अब आधार अधिनियम की धारा 7 में शामिल कर लिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत लाभ पाने का हकदार है, उसे आधार नम्बर रखने अथवा आधार पहचान के तहत नामांकन कराने का प्रमाण पेश करना होगा। इस अधिसूचना की एक प्रति संलग्न की गयी है।